काशीपुर: भाभी के साथ मारपीट व अभद्रता करने के आरोपी भाई-बहन साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त

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Published By Bhupesh Kanaujia
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काशीपुर, अमृत विचार।  न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू.डि) की अदालत ने अपनी सगी भाभी के साथ मारपीट व अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी भाई-बहन को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

ग्राम हमीरावाला, जसपुर निवासी राजवती ने 09 जुलाई, 2014 को जसपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके ससुर मलखान सिंह, सास जयवती, देवर जितेंद्र एवं ननद प्रीति ने उसके व उसके बच्चों के साथ मारपीट व अभद्रता की। गांव की दुलारी व कौशल्या ने उन्हें बचाया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

केस की विवेचना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। केस की सुनवाई के दौरान ससुर मलखान सिंह और सास रूपवती उर्फ जयवती की मृत्यु हो गई।

अदालत ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई उपशमित कर दी। दो अन्य आरोपियों जितेन्द्र व  प्रीति के खिलाफ आरोपों का विचारण न्यायालय में हुआ। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता आनंद स्वरुप रस्तौगी ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू.डि) करिश्मा डंगवाल ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

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