रायबरेली: दहेज हत्या के मामले में पति व सास को 10 वर्ष की कैद, 15-15 हजार रुपए का अर्थदंड

रायबरेली: दहेज हत्या के मामले में पति व सास को 10 वर्ष की कैद, 15-15 हजार रुपए का अर्थदंड

रायबरेली, अमृत विचार। भदोखर थाना क्षेत्र से जुड़े दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति व सास को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्टट्रैक कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली एडीजीसी (क्रिमिनल) अल्का बाजपेई के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता गंगादीन के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश के बाद थाना भदोखर में दर्ज हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी ने बेटी आरती की शादी 25 जून 2007 को भदोखर थाना क्षेत्र के मधुपुरी निवासी रामचंद्र के साथ की थी।

दहेज में बाइक व नकदी न मिलने पर ससुराल में परेशान किया जाता था। दामाद बेटी को 18 अप्रैल 2014 को विदा कराकर ले गया। ससुरालजनों ने 19 अप्रैल 2014 को बेटी आरती को जला दिया।इलाज के दौरान बेटी की अस्पताल में मौत हो गई।

पुलिस ने विवेचना के बाद पति रामचंद्र ,ससुर चेतराम व सास भगवानदेई के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।दौरान विचारण ससुर चेतराम की मौत हो गई।कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद दोषसिद्ध होने पर पति व सास को सजा सुनाई।

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