फर्रुखाबाद: नाबालिक बालिका से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले को मृत्यु दंड की सजा
फर्रुखाबाद, अमृत विचार। न्यायालय पॉक्सो एक्ट फतेहगढ़ ने नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दिए जाने के मामले में हत्यारोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 2 लाख रुपये अर्थदंड के भी वसूले जाने के निर्देश दिए हैं। थाना कपिल क्षेत्र में इसी वर्ष एक बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी। बालिका का शव बरामद होने पर गांव कटिया निवासी शाहिद पुत्र इकरार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिसकी सुनवाई होने के बाद न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने आज शहीद पुत्र इकरार हुसैन को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा 2 लाख रुपये अर्थदंड भी दिए जाने के निर्देश दिए हैं। एसपी विकास कुमार ने बताया कि विवेचक और पैरोकार की अथक प्रयास से आरोपी को फांसी की सजा दिलाई गई है। सभी पुलिसजनों को इसी तरह विवेचना कर आरोपियों को सजा दिलाने का कार्य करना चाहिए।
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