सुलतानपुर: किशोरी से दुराचार के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचार। कादीपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण व दुराचार करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने शुक्रवार को दोषी विक्रम सिंह को 10  साल कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

अदालत ने दोषी पर 50 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र कादीपुर के एक गांव की नाबालिग लड़की को आरोपी 21 मई  2018 को शाम को लगभग पांच बजे बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया था जिसने पीड़िता का यौन शोषण किया।

पीड़िता के पिता की तहरीर पर 27 मई 2018 को थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहो के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मुकदमें का फैसला किया। कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि का 75 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है। 

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