हल्द्वानी: शासन से आदेश मिला तो रात तक चलेगी न्यू ईयर पार्टी

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

हल्द्वानी, अमृत विचार। नए साल का जश्न क्रिसमस के साथ शुरू हो चुका है, लेकिन व्यवधान ये है कि रात 10 बजे के बाद जश्न पर फिलहाल तो पाबंदी है। इस पाबंदी से आजादी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरत है शासन के आदेश की। अगर ये आदेश पुलिस को मिलता है तो नए साल का जश्न डीजे के शोर में देर रात तक मनाया जा सकता है। 

 31 दिसंबर से पहले ही नैनीताल पर्यटकों से गुलजार है। विदेश और देश के कोने-कोने से लोग जश्न के लिए नैनीताल समेत तमाम पर्यटक स्थलों पर जुटने लगे हैं। ताजा आदेश के तहत रात 10 बजे के बाद डीजे पर प्रतिबंध है और इस प्रतिबंध के चलते लोग मायूस भी हैं। इसकी वजह ये है कि नए साल का असली जश्न रात 12 बजे ही मनाया जाता है, लेकिन पुलिस नियमों से बंधी है।

यानी अगर रात 10 बजे के बाद कहीं डीजे बजे तो फिर संचालक के खिलाफ मुकदमा तय है। नए साल के जश्न में किसी तरह का खलल न पड़े, इसके लिए पुलिस कमर कस कर तैयार है। चप्पे-चप्पे में पुलिस की तैनाती है। एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा का कहना है कि नियम के तहत डीजे रात में 10 बजे तक ही बजाया जा सकेगा।

खासकर कार्बेट में, जो साइलेंस जोन है। रात में 50 डेसीबल व दिन में 30 डेबीबल में डीजे बज सकता है। इसी तरह नैनीताल, हल्द्वानी व बाकी जगह भी रात 10 बजे तक डीजे बजेगा। नए साल को लेकर शासन की ओर से अगर को आदेश प्राप्त होता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।