Banda News: अमृत विचार की खबर का असर: महुटा खदान के पट्टाधारक पर प्रशासन ने लगाया 10 लाख रूपये का जुर्माना...

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Published By Nitesh Mishra
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बांदा में महुटा खदान के पट्टाधारक पर प्रशासन ने 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

बांदा में अवैध खनन और परिवहन के लिए चर्चित अतर्रा तहसील की महुटा खदान में खनन पट्टा क्षेत्र की जांच की गई और अनियमितता पाए जाने पर बालू पट्टाधारक शिवचन्द्र त्रिपाठी पर 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया।

बांदा, अमृत विचार। अवैध खनन और परिवहन के लिए चर्चित अतर्रा तहसील की महुटा खदान का शनिवार को उप जिलाधिकारी अतर्रा और खान निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की जांच की और अनियमितता पाए जाने पर बालू पट्टाधारक शिवचन्द्र त्रिपाठी पर 10 लाख का जुर्माना आरोपित किया। 

बताते चलें कि अतर्रा तहसील के महुटा में चल रही खदान में पट्टाधारक ने सारे नियम कानूनों को ठेंगे में रखकर अवैध खनन और परिवहन का खुला खेल संचालित कर रखा था।

खबर का असर अखबार

भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में शुक्रवार को किसान नेताओं ने ज्ञापन सौंपकर भाकियू प्रवक्ता की निजी भूमि से किए गए खनन पर कार्रवाई की मांग की थी और दस जनवरी से धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी थी। इधर माफिया ने भी बीच जलधारा से रास्ता बनाकर ओवरलोड ट्रक पास कराने शुरू कर दिए थे। 

शनिवार के अंक में "अमृत विचार" ने "महुटा खदान में अवैध खनन जोरो पर" शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। खुलेतौर पर चल रहे अवैध खनन व परिवहन की खबरों पर शनिवार को जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के आदेश पर उप जिलाधिकारी अतर्रा रावेंद्र सिंह व खान निरीक्षक अर्जुन सिंह ने महुटा गांव पहुंचकर बागै नदी में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की जांच की जिसमें सीमांकन से अधिक खनन सहित कई अनियमितताएं मौके पर पाई जिस पर कड़ा रूख अपनाते हुए पट्टाधारक पर दस लाख का जुर्माना आरोपित किया है।

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