सुलतानपुर: गृहमंत्री अमित शाह के मामले की टली सुनवाई

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व दो अन्य के खिलाफ दायर मानहानि केस की सुनवाई एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में सोमवार को वकीलों के प्रस्ताव के कारण टल गई।  कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख नियत किया है।

यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र ने गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल और विनय मालवीय के खिलाफ 22 फरवरी 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवादी का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 10 जून 2017 को छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अजय जायसवाल और विनय मालवीय पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुईं।

पूर्व खेल मंत्री ओपी सिंह के मामले में हुई सुनवाई 16 को

पूर्व विधायक और खेल मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह समेत छह आरोपियों के खिलाफ दर्ज आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले मे सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 जनवरी की तारीख नियत की है।  वादी मुकदमा तत्कालीन उपनिरीक्षक सुशील का बयान बीती तारीख पर कोर्ट में दर्ज किया जा चुका है। बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने जिरह की थी।

मोतिगरपुर के ढेमा बाजार में बीते साल आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप मे सरकार में जयसिंहपुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक और खेल मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह समेत छह आरोपियों के खिलाफ विशेष कोर्ट में मामला विचाराधीन है। पूर्व विधायक ओपी सिंह समेत कई  अज्ञात लोगों पर मोतिगरपुर थाने के उप निरीक्षक सुशील कुमार राय ने 15 जनवरी 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 12 जनवरी को पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ ढेमा बाजार में चुनावी सभा की और उसका वीडियो वायरल किया। इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोरोना महामारी अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था।

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