हाईकोर्ट ने तेजाब की खुली बिक्री पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर सरकार से मांगा जवाब, पूछे यह कड़े सवाल!
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तेजाब की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को एक हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि प्रदेश में तेजाब की खुली बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हलफनामा में यह भी बताया जाये कि इस मामले में कितने पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है और पिछले पांच साल में तेजाब हमले के कितने मामले सामने आए हैं।
नव्या केसरवानी और विधि के 5 अन्य विद्यार्थियों द्वारा दायर इस जनहित याचिका में अदालत से उत्तर प्रदेश में तेजाब की खुली बिक्री पर रोक लगाने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और निःशुल्क इलाज दिए जाने की भी प्रार्थना की गई है। कोर्ट ने उक्त मामले में अगली सुनवाई आगामी 23 जनवरी निर्धारित की है।
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