बहराइच: मेडिकल और एक्सरे रिपोर्ट की नहीं दी प्रति, 25 हजार का लगा जुर्माना

बहराइच: मेडिकल और एक्सरे रिपोर्ट की नहीं दी प्रति, 25 हजार का लगा जुर्माना

बहराइच, अमृत विचार। वर्ष 2021 के मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा/मिहीपुरवा द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को मेडिकल और एक्सरे रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराई गई। इसकी जानकारी भी आरटीआई कार्यकर्ता को नहीं उपलब्ध कराई गई। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने पुलिस क्षेत्राधिकार पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि प्रमुख सचिव गृह को वसूलने के निर्देश दिए हैं।

कोतवाली मुर्तिहा अंतर्गत ग्राम पंचायत बोझिया के मजरा गोलहना निवासी राजकुमारी पत्नी गुलाब को वर्ष 2021 में दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया था। गंभीर चोट होने के बाद भी पुलिस ने प्राण घातक हमले का केस नहीं दर्ज किया सिर्फ मारपीट का केस दर्ज कर मामले को बंद कर दिया। इससे नाराज महिला कलेक्ट्रेट में धरना स्थल पर बैठे थी, इसके बावजूद न्याय नहीं मिला था। इस मामले को लेकर कोतवाली नगर के घंटाघर मोहल्ला के कमल पैलेस निवासी रोशन लाल नाविक ने पुलिस से महिला के चोट की एक्सीडेंट रिपोर्ट और मेडिकल मांगी थी।

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राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चन्द्र सिंह ने पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा/मिहीपुरवा को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट उपलब्ध न करने पर आयुक्त ने 5 जुलाई को पुलिस क्षेत्राधिकारी को लखनऊ तलब किया था। लेकिन वह आयुक्त के सामने पेश नहीं हुए। जिस पर आयुक्त ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है। जमाने की राज प्रमुख सचिव गृह को वेतन से रिकवरी करने के निर्देश दिए हैं।

दो कोतवाल आए, लेकिन नहीं मिला न्याय

कोतवाली मुर्तिहा अंतर्गत बोझिया ग्राम पंचायत के मजरा गोलहना निवासी राज कुमारी देवी के मामले में कोतवाल शशि राणा, अमितेंद्र कुमार आए, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब आयुक्त ने जुर्माना लगाया है।