नैनीताल: आउटसोर्स एजेंसी में पंजीकरण मामले की सुनवाई 20 को 

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Published By Bhupesh Kanaujia
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नैनीताल, अमृत विचार। संविदा व मानदेय कर्मियों को आउटसोर्स एजेंसी में पंजीकरण कराने के आदेश पर रोक लगाने के फैसले पर सुनवाई की तारीख बढ़ गई है। 

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 8 जनवरी को शासन के संविदा व मानदेय कर्मियों को आउटसोर्स एजेंसी में पंजीकरण कराने के आदेश पर रोक लगाने के फैसले को उत्तराखंड के महाधिवक्ता की दायर विशेष अपील पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 20 फरवरी तय की है । 

मामले के अनुसार महाधिवक्ता कार्यालय में करीब एक दर्जन कर्मचारी संविदा व मानदेय कार्मिक के रूप में सेवारत हैं। जिन्हें महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से 15 नवम्बर 2023 को जारी शासनादेश के मुताबिक आउटसोर्सिंग एजेंसी में पंजीकरण करने के लिए निर्देशित किया गया। जिसे अमित चन्द्र पेटशाली व अन्य ने एकलपीठ में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के याचीगणों को आउटसोर्सिंग एजेंसी से रजिस्ट्रशन कराने के लिए जारी आदेशों पर रोक लगा दी थी। जिसके खिलाफ ये अपील दायर हुई है।