कुशांक गुप्ता हत्याकांड : अधिवक्ता ने शूटर केशव को विधि विरुद्ध बिजनौर जेल भेजने का लगाया आरोप

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Published By Priya
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मुरादाबाद, अमृत विचार। स्पोर्ट्स कारोबारी कुशांक गुप्ता हत्याकांड में आरोपी शूटर केशव सरन शर्मा के मामले में अधिवक्ता अभिषेक कुमार शर्मा ने जिला न्यायालय में उसे विधि विरुद्ध बिजनौर जेल में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया है, जिस पर न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता से जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं।

बताया कि जा रहा है कि शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय से कहा है कि वह जिला मजिस्ट्रेट से विचार-विमर्श कर आपत्ति दाखिल करेंगे। इस पर न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय कर दी है। अधिवक्ता अभिषेक कुमार शर्मा का कहना है कि आरोपी केशव सरन शर्मा न्यायिक अभिरक्षा में है, इसलिए मुरादाबाद जेल से बिजनौर जिला कारागार स्थानांतरित करने से पहले जिला प्रशासन को कोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए थी। उन्होंने आराेप लगाया कि आरोपी केशव को सक्षम न्यायालय से बिना अनुमति लिए ही बिजनौर जेल में स्थानांतरित किया गया है। 

उधर, अधिवक्ता ने यह भी बताया है कि कुछ दिनों पहले केशव सरन शर्मा बिजनौर जेल में किसी तरह से गिरकर चोटिल हो गया था। उसके कान-नाक से खून निकल आया था। बिजनौर जिला कारागार प्रशासन ने उसे स्थानीय स्तर के बाद मेरठ के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा था। मेरठ से उसे दिल्ली एम्स के लिए रेफर किया गया था लेकिन, अभी तक उसे एम्स अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने बताया कि उन्होंने न्यायालय से मांग की है कि आरोपी शूटर को मुरादाबाद जिला कारागार में स्थानांतरित किया जाए। 

दरअसल, स्पोर्ट्स सामान के कारोबारी रहे कुशांक गुप्ता हत्याकांड मामले में जिला जज न्यायालय में सुनवाई हो रही है। इसमें मूंढापांडे ब्लाक के पूर्व प्रमुख ललित कौशिक, केशव सरन शर्मा और खुशवंत सिंह उर्फ भीम हत्या के आरोपी हैं। व्यापारी कुशांक गुप्ता की 12 जनवरी 2022 की रात गोली मारकर हत्या हुई थी। दूसरी तरफ अधिवक्ता दिनेश चंद्र पाठक ने बताया कि आरोपी ललित कौशिक के विरुद्ध मंगलवार को पॉक्सो और एससी-एसटी कोर्ट में भी तारीख लगी थी, लेकिन अधिवक्ताओं के आकस्मिक अवकाश के कारण संबंधित मामलों में कार्रवाई नहीं हो सकी है।

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