कासगंज: हत्या आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली जमानत, जिला जज ने निरस्त की अर्जी 

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Published By Vishal Singh
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हत्या के एक मामले में पुलिस ने भेजा था जेल 

कासगंज, अमृत विचार। हत्या के एक मामले में जांच के दौरान प्रकाश में आए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी प्रस्तुत कर न्यायालय से जमानत की गुहार लगाई। सरकारी वकील के कड़े विरोध के चलते आरोपी को जमानत नहीं मिली। जिला जज ने जमानत अर्जी को निरस्त किया है। 

17 सितंबर 2023 को गांव नगला मुल्लू थाना सिढ़पुरा निवासी रवेंद्र कुमार का पुत्र अभिषेक समीपीय गांव अजीतनगर में संजीव के यहां दूध लेने गया था। वह दूध लेकर वापस नहीं लौटा। खोजबीन के दौरान उसका शव मिला। मामले में पिता ने अज्ञातों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना कर रहे जांच अधिकारी ने जांच के दौरान प्रकाश में आए आशीष सोलंकी निवासी अजीतनगर को हत्या का दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जेल में निरुद्ध आशीष ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना प्रस्तुत कर स्वयं को प्रधानी की रंजिश बताते हुए झूठा फंसाया जाना बताया और जमानत की गुहार लगाई। पीड़ित पक्ष की ओर से पीड़ित पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की जामनत अर्जी को निरस्त किया है।

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