तरनतारन विस्फोट मामला: एनआईए ने मुख्य आरोपी की संपत्ति की कुर्क

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Published By Moazzam Beg
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नई दिल्ली। एनआईए को पंजाब में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र पर कार्रवाई करने में बड़ी मदद मिली है। एसएएस नगर, मोहाली में विशेष एनआईए अदालत ने 2019 के विस्फोट मामले में एक मुख्य आरोपी की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है जो कि तरनतारन के पंडोरी गोलान गांव में हुआ था।

बता दें कुर्क की गई अचल संपत्ति मुख्य आरोपपत्रित आरोपी गुरजंत सिंह की है। कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 33 (1) के तहत संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है।

तरनतारन पुलिस की मूल एफआईआर 5 सितंबर 2019 के आधार पर एनआईए द्वारा 23 सितंबर 2019 को मामला दर्ज किया गया था। यह मामला बिक्रमजीत सिंह पंजवार के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी गिरोह की आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है जो आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल था। पंजाब राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने की अपनी योजना के तहत इस आतंकवादी गिरोह ने तरनतारन के डेरा मुरादपुर पर हमला करने की योजना बनाई थी। 

हालांकि, इस उद्देश्य के लिए छिपाए गए विस्फोटक तरनतारन के ग्राम पंडोरी गोलान में उस समय से पहले फट गए, जब उन्हें जमीन से बाहर निकाला जा रहा था, जहां उन्हें दफनाया गया था। बता दें आरोपी गुरजंट सिंह इस आतंकी गिरोह का सदस्य था और बरामदगी के मौके पर मौजूद था।

गौरतलब है कि इस अपराध के सरगना बिक्रमजीत सिंह पंजवार को एनआईए पहले ही दिसंबर 2022 में ऑस्ट्रिया से प्रत्यर्पित करा चुकी है। वहीं मामले में आरोपपत्र 11 मार्च 2020 को दायर किया गया था और उसके बाद 23 मार्च 2023 को पूरक आरोपपत्र दायर किया गया था।

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