प्रयागराज: कोर्ट ने शुआट्स विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आरबी लाल की दूसरी जमानत अर्जी भी की खारिज

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Published By Sachin Sharma
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प्रयागराज। पूर्व भाजपा नेता की हत्या के प्रयास के मामले में जेल में निरुद्ध शुआट्स विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आरबी लाल की दूसरी जमानत अर्जी भी जिला न्यायालय से खारिज हो गई। 

बता दें कि इसके पहले भी सत्र न्यायालय से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। उनके खिलाफ भाजपा नेता ने नैनी थाने में हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीसी को विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 

प्राथमिकी के अनुसार रविवार सुबह करीब साढ़े छह बजे वह टहलने के लिए अरैल बांध रोड पर आए थे। इसी दौरान उनके साथ उनके दोस्त सर्वेंद्र विक्रम सिंह भी थे। लौटते वक्त कुलपति आरबी लाल फॉर्च्यूनर गाड़ी से अपने दो साथियों के साथ आये और हत्या की नीयत से उसके दो साथियों नेता पर फायरिंग की, जिसमें दिवाकर और उसके साथी सर्वेंद्र बाल-बाल बच गए। इसी मामले में आरबी लाल को गिरफ्तार किया गया है।

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