प्रयागराज: अंतरधार्मिक विवाह करने जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान!, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित में दिया यह अहम आदेश

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Published By Sachin Sharma
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कोर्ट बोला- यूपी धर्मांतरण कानून के प्रावधानों का पालन किए बिना अंतर्धार्मिक विवाह अवैध 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर्धार्मिक विवाह के मामले में कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों का पालन किए बिना जो विवाह किया गया हो, उसे वैध नहीं माना जा सकता है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की एकल पीठ ने निकिता नजराना और अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया। कोर्ट ने आगे कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार 2021 के अधिनियम के लागू होने के बाद यानी 27 नवंबर 2020 के बाद कोई भी अंतर धार्मिक विवाह होता है तो पक्षकारों को अधिनियम की उक्त धारा 8 और 9 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अधिनियम की धारा 8 में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित करना चाहता है उसे जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम 60 दिन पहले इस संबंध में एक घोषणा पत्र देना होगा कि धर्मांतरण का निर्णय उसका अपना है। वह किसी दबाव में या कार्य नहीं कर रहा है जबकि उक्त अधिनियम की धारा 9 धर्मांतरण के बाद की घोषणा से संबंधित है।

दरअसल एक अंतर्धार्मिक जोड़े द्वारा संरक्षण याचिका कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें लड़की पहले मुस्लिम धर्म से थी और वर्ष 2017 में उसने हिंदू धर्म अपना लिया और लड़का हिंदू धर्म से है। इसके बाद दोनों ने इसी वर्ष 2 जनवरी 2024 को शादी कर ली।

याची के अधिवक्ता का तर्क है कि लड़की का धर्मांतरण प्रमाण पत्र 2017 में जारी किया गया था, जब उक्त अधिनियम अस्तित्व में नहीं था। अतः इस अधिनियम के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि याचीगण का विवाह अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद हुआ है। अतः याचियों को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए था।

अंत में कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि याचियों को उक्त अधिनियम की धारा 8 और 9 का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद एक नई याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी।

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