संभल: दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

Amrit Vichar Network
Published By Vikas Babu
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चन्दौसी, अमृत विचार: अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दस वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। घटना कोतवाली संभल क्षेत्र के गांव में सात फरवरी 2020 को हुई। आरोपी युवती को घर से बुला कर ले गया और प्राइमरी विद्यालय में दुष्कर्म किया। 

पीड़िता के पिता ने सात फरवरी 2020 को कोतवाली संभल में तहरीर दी थी। जिसमें बताया गया था कि सात फरवरी की शाम करीब सात बजे उसकी 19 वर्षीय बेटी को इस्तेकार पुत्र कल्लू निवासी गांव मिर्जापुर कोतवाली संभल घर से बुला कर ले गया और गांव में ही स्थित प्राइमरी स्कूल में ले जाकर उसके साथ  दुष्कर्म किया। 

शाम करीब सात बजे बेटी की तलाश में वह अपने बेटे मोहम्मद अंसार के साथ स्कूल में पहुंचा तो देखा कि इस्तेकार उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसने बमुश्किल मारपीट कर इस्तेकार के चंगुल से बेटी को बचाया और आरोपी को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा रिपोर्ट दर्ज की। 

साक्ष्यों को जुटा कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एण्ड पॉक्सो एक्ट) संभल स्थित चन्दौसी में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं। 

सोमवार को मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने आरोपी इस्तेकार को धारा 376 आईपीसी में दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी पर लगाए गए अर्थदण्ड की पचास प्रतिशत धनराशि पुर्नवास हेतु पीड़िता को दी जाएगी। जेल में बितायी गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। 

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