Tahkwada Attack Case: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, चार नक्सलियों को आजीवन कारावास...15 जवान हुए थे शहीद

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Edited By Amrit Vichar
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नई दिल्ली। एक ऐतिहासिक फैसले में एनआईए अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक विशेष अदालत ने 2014 में हुए घातक माओवादी हमले के मामले में चार नक्सलियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना में 15 सुरक्षाकर्मियों और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के विशेष लोक अभियोजक दिनेश पाणिग्रही ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एनआईए) जगदलपुर, डीआर देवांगन की अदालत ने सोमवार को चार दोषियों --महादेव नाग, कवासी जोगा, मणि राम मदिया और दयाराम बघेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

पाणिग्रही ने बताया कि 11 मार्च 2014 को सुकमा जिले के तोंगपाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत टहकवाड़ा गांव के करीब हथियारबंद नक्सलियों ने सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के संयुक्त दल पर हमला कर दिया था जिसमें 15 सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक की मृत्यु हो गई थी। इनमें सीआरपीएफ के 11 और राज्य पुलिस के चार जवान शामिल थे। 

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना के बाद तोंगपाल पुलिस ने नक्सली नेता सोनाधर, शंकर, गणेश उइके, विनोद, सुमित्रा और प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) के लगभग 200 अन्य सक्रिय नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि बाद में एनआईए ने मामले को अपने हाथ में ले लिया था। पाणिग्रही ने बताया कि मामले में शामिल कई आरोपियों में से इन चारों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। 

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