Budaun News: दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में फैसला, आरोपी को मिली दस साल की कैद

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Published By Vikas Babu
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10 हजार रुपये डाला जुर्माना, आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश

सांकेतिक फोटो

बदायूं, अमृत विचार: दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश उदय भान सिंह ने दस साल के कारावास समेत 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला संभल के थाना बहजोई क्षेत्र निवासी 14 साल की किशोरी ने थाना जरीफनगर पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि वह जाटव समाज से है। 5 नवंबर 2018 शाम लगभग पांच बजे उनके पिता के पास गांव मदारपुर निवासी राजपाल यादव पुत्र धनपाल का फोन आया था। कहा कि अपनी बेटी को तहसील गुन्नौर  लेकर आ जाओ। जहां उनकी बेटी की शादी के लिए 30 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। 

किशोर और उनके पिता गुन्नौर तहसील पहुंचे। जहां राजपाल उन्हें इधर-उधर घुमाता रहा। कुछ देर के बाद किशोरी से बोला कि क्या सिलाई का काम जानती हो। किशोरी के हां कहने पर उसने कहा कि चलो ब्लॉक में तुम्हारा साक्षात्कार होगा। वह किशोरी को बाइक पर बैठाकर ले गया। ब्लॉक पर ले जाकर बोला कि उसने बात कर ली है। 

500 रुपये दिए हैं। किशोरी को सिलाई मशीन मिल जाएगी। उसने किशोरी को फिर से बाइक पर बैठाया और चलने लगा। किशोरी ने कहा कि कहां ले जा रहे हो। उसने कहा कि किशोरी के पिता से बात हो गई है। वह रास्ते में मिल जाएंगे। वह रात लगभग साढ़े 9 बजे किशोरी को गांव मदारपुर के पास खेत पर लेकर गया। जहां किशोरी के साथ तीन बार दुष्कर्म किया। किशोरी के कान पर तमंचा सटाया। उनके पिता को फोन करके अपनी मर्जी से आने की बात कहने को बोला। 

धमकाया कि अगर पिता को फोन नहीं किया तो वह पिता को जान से मार देगा। उसने किशोरी को रात भर बाजरे के खेत में रखा और किसी काम के लिए बाजरा तोड़ने लगा। उसकी निगाह बची तो किशोरी वहां से भाग आई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। सीओ सहसवान मुन्नालाल ने विवेचना की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 

न्यायालय में आरोपी प्रेमपाल पर नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक ऐश्वर्या और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद प्रेमपाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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