BJP सांसद की शिकायत पर बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक को जारी नोटिस पर SC की रोक
![BJP सांसद की शिकायत पर बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक को जारी नोटिस पर SC की रोक](https://www.amritvichar.com/media/2024-02/sc.jpg)
![](https://www.amritvichar.com/media/2024-07/neha-gupta-336.jpg)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुकांत मजूमदार की 'कदाचार' संबंधी शिकायत पर लोकसभा सचिवालय की विशेषाधिकार समिति द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य के खिलाफ जारी नोटिस पर सोमवार को रोक लगा दी।
पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित संदेशखालि जाने से रोकने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों से झड़प हो गयी थी, जिसमें मजूमदार को चोटें आईं थीं। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए सोमवार को पूर्वाह्न 10.30 बजे उनकी (अधिकारियों की) उपस्थिति के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी।
पीठ ने लोकसभा सचिवालय व अन्य को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा और इस बीच निचले सदन की समिति की कार्यवाही पर रोक लगा दी। सांसद सुकांत मजूमदार और अन्य को पिछले सप्ताह संदेशखालि में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। संदेशखालि इलाके में बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाए जाने से तनाव व्याप्त है।
ये भी पढ़ें- PM मोदी कल जम्मू में करेंगे 30,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास