नियमानुसार जांच आदेश पारित करने का प्रशिक्षण देने का निर्देश :इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विभागीय जांच में आदेश पारित करते समय बरती जाने वाली लापरवाही के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करें, जिससे विभागीय जांच के अंतर्गत आदेश पारित करते समय सुसंगत प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा के खिलाफ आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए बीएसए, फर्रुखाबाद को याची को जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने के साथ जांच प्रक्रिया को 6 सप्ताह की अवधि के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया। 

कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे कई उदाहरण हमारे समक्ष हैं, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी आदेश पारित करते समय प्रासंगिक नियमों के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि परिषद के सचिव द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया गया है कि परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1973 सपठित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 का पालन किए जाने के संबंध में प्रशिक्षण सत्र इस महीने की 6 और 7 तारीख को ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, जिससे अन्य कार्य प्रभावित न हो।

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