सुलतानपुर: पूर्व विधायक सफदर रजा के मामले में सुनवाई 21 को

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Published By Jagat Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। थाना क्षेत्र धम्मौर के भाईं गांव में पैमाइश करने गये लेखपाल के सरकारी कामकाज में बाधा, धमकी व गाली गलौच के 10 साल पुराने मामले मे वकीलों के प्रस्ताव के कारण सुनवाई टल गई। कोर्ट ने सफाई साक्ष्य के लिए विशेष कोर्ट ने 21 मार्च की तारीख नियत की है। एडीएम के आदेश पर पैमाइश करने गये तत्कालीन भाईं लेखपाल विजय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ 18 सितंबर 2014 में धम्मौर थाने में सरकारी कामकाज में बाधा, धमकी व गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

अधिवक्ता हत्याकांड में नहीं तय हो सके आरोप
अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में सोमवार को जेल से आरोपियों के न आने के कारण आरोप नहीं तय हो सके। वादी पक्ष के अधिवक्ता शेख नजर अहमद व रणजीत सिंह त्रिसुण्डी ने बताया सेशन कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 22  मार्च की तारीख नियत की है। 

कोतवाली देहात थाना के भुलकी प्यारेपट्टी चौराहे पर बीते साल छह अगस्त को गोली मारकर दीवानी के अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या कर दी गई और भाई मुनव्वर घायल हो गया था। लखनऊ की जेल में बंद आरोपी इस्माइल उर्फ प्रिंस सेशन कोर्ट कोर्ट नहीं लाया जा सका। घटना में सोहराब, अख्तरुन, शहजाद, शमीम, मेराज, सलमान, इकराम समेत अन्य आरोपी हैं, जिन पर आरोप तय होने हैं। वही मुख्य आरोपी सिराज अभी पुलिस की पकड़ से दूर है।

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