बाद में लागू नियमों के आधार पर पुरानी पेंशन का अधिकार नहीं छीन सकते: हाईकोर्ट

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत कर्मचारी के पूर्ण पेंशन भुगतान मामले में विचार करते हुए कहा कि सेवानिवृत कर्मचारी को जो अधिकार पहले मिल चुके हैं उन्हें बाद में लागू किए गए नियम के पूर्वव्यापी आवेदन के कारण छीना नहीं जा सकता है। यानी सेवानिवृत्ति कर्मचारी के पक्ष में पहले से ही अर्जित अधिकारों को पूर्वव्यापी रूप से वापस नहीं लिया जा सकता है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए पारित किया। कोर्ट ने इस आधार पर याचिका को अनुमति देने और पूर्ण पेंशन के भुगतान के लिए अहर्क सेवा के निर्धारण के उद्देश्य से तदर्थ डॉक्टर के रूप में प्रदान की गई याची की सेवाओं की गणना करने का निर्देश जारी करने में एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से कोर्ट ने सहमति व्यक्त की।

हालांकि सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची को भर्ती के नियमों के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए उसके द्वारा प्रदान की गई पिछली तदर्थ सेवाओं को उत्तर प्रदेश अधिनियम 1, 2021 के तहत सेवा में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया।

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