बरेली: नाबालिग से दुष्कर्म मामले  में कोर्ट का फैसला, शख्स को मिली दस साल की कैद

बरेली: नाबालिग से दुष्कर्म मामले  में कोर्ट का फैसला, शख्स को मिली दस साल की कैद

बरेली, अमृत विचार: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आगरा के जगदीशपुरा मोहल्ले के कामेन्द्र उर्फ काना को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट हरिप्रसाद ने दस साल की कैद और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड से 15 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएगा।

सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना इज्जतनगर में तहरीर देकर बताया था कि 10 फरवरी 2014 सुबह 9 बजे उनकी बेटी स्कूल गई थी। वह पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गए थे। शाम को घर पहुंचने पर बेटी को काफी तलाश किया मगर कुछ पता नहीं चला। तीन अज्ञात मोबाइल नंबरों से अक्सर पत्नी के नंबर पर कॉल आती थी। 

उन्होंने फोन करने वाले पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का शक जाहिर किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्त के साथ पीड़िता को बरामद किय। पीड़िता ने बयान में स्वीकार किया था कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर आगरा ले गया और वहां कमरे में रखकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। शासकीय अधिवक्ता ने इस मामले में आठ गवाह पेश किए थे।

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