बदायूं: सेवानिवृत्त सीओ के खिलाफ कुर्की वारंट जारी, इंस्पेक्टर-दरोगा का वेतन रोकने का आदेश...जानिए मामला

बदायूं: सेवानिवृत्त सीओ के खिलाफ कुर्की वारंट जारी, इंस्पेक्टर-दरोगा का वेतन रोकने का आदेश...जानिए मामला

बदायूं, अमृत विचार: अपर सत्र न्यायाधीश इसी एक्ट रिंकू जिंदल ने मुकदमा के साक्ष्य न देने पर सेवानिवृत्त सीओ वीरेंद्र यादव के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है। मुकदमा में साक्षी इंस्पेक्टर और दरोगा का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का भी आदेश दिया है। 

थाना उघैती में सरकार बनाम राहुल आदि में हत्या और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसकी पत्रावली साक्ष्य में चल रही है। और इन तीन लोगों की गवाही बाकी थी। लगातार कोर्ट ने सम्मन जारी करके उक्त लोगों से गवाही देने का आदेश दे रखा था लेकिन सेवानिवृत्त सीओ, इंस्पेक्टर और दरोगा ने पत्रावली पर किसी भी तरह की गवाही नहीं दी। 

जिस वजह से न्यायालय ने तीनों को 6 अप्रैल 2024 को हाजिर होने का आदेश दिया है। पूर्व सीओ वीरेंद्र सिंह यादव की कुर्की का आदेश वर्तमान पता बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के राधे श्याम इंक्लेव है। वर्तमान में दक्षिणी बरेली के एसपी देहात के पीआरओ इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव और जिला संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र निवासी दारोगा अजीत सिंह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित अधिकारीगण को आदेश की तामील कराने को कहा है।

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