नैनीताल: हाईकोर्ट ने परिवहन निगम की सभी विशेष अपील याचिकाएं खारिज कीं

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान नहीं करने और उनसे वसूली किए जाने को लेकर दायर परिवहन निगम की विशेष अपीलों पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए सभी विशेष अपीलों को खारिज कर दिया है। 

पूर्व में एकलपीठ ने इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए  आदेश दिए थे कि इनके समस्त देयकों का तीन माह के भीतर भुगतान करें।  जो कटौतियां की गई उसको भी ब्याज सहित भुगतान करें। इस आदेश के खिलाफ परिवहन निगम ने खंडपीठ में विशेष अपीलें दायर की थीं।

गुरुवार को सुनवाई के बाद खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही मानते हुए परिवहन निगम की अपीलों को खारिज कर दिया है। मामले के अनुसार कृष्णकांत यादव व अन्य  लोगों  ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर कहा था कि वे परिहन निगम से विभिन्न पदों से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उनको सेवानिवृत्ति के सभी लाभों का भुगतान नहीं किया गया।

इसके विपरीत परिवहन निगम ने सेवानिवृत्त होने के बाद भी रिकवरी के आदेश जारी कर दिए। कर्मचारियों ने कई बार उनके देयकों का भुगतान करने के लिए प्रत्यावेदन दिया लेकिन भुगतान नहीं किया गया। याचिकर्ताओ का यह भी कहना था कि उनको सेवानिवृत्त हुए कई वर्ष हो गए जबकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए उनका सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले देयकों का भुगतान शीघ्र कराया जाए और रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाए।

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