शाहजहांपुर: पिटाई कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में पिता-पुत्र समेत चार को तीन-तीन साल की कैद

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Published By Moazzam Beg
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शाहजहांपुर, अमृत विचार। वर्ष 2013 में बंडा के गांव देवकली में हुई मारपीट की घटना में गंभीर चोट पहुंचाने के मामले की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-10 के न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने चार अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की कैद व प्रत्येक को बीस-बीस हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।

बंडा के गांव देवकली निवासी हरिप्रकाश वर्मा ने 22 नवंबर 2013 को बंडा थाने में तहरीर देकर बताया कि सुबह करीब आठ बजे वह अपने छोटे भाई कमलेश कुमार के साथ मकान के सामने गलियारे में खड़ा था, उसी समय गांव के ही करूणाशंकर, बबलू अपने हाथों में बांका लिए और छोटू उर्फ आशीष पुत्र करुणाशंकर, संजू उर्फ संजय पुत्र रवींद्र अपने हाथों में लाठियां लिए अपने घरों से निकलकर आ गए और खेत की मेड़ तोड़ने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज करने लगे। 

इस पर हरिप्रकाश ने कहा कि तुम लोगों ने ही मेड़ काटी है और तुम्ही लोग गाली दे रहे हो। भाई कमलेश कुमार ने भी गालियों का विरोध किया, तभी चारों लोग लाठी-बांका से कमलेश कुमार को मारने-पीटने लगे। 

इसी बीच वह हमलावरों से बचकर मौके भाग आया। हमलावरों ने भाई कमलेश को इतना पीटा कि वह लहूलुहान हो मौके पर बेहोश हो गया। हमलावरों की पिटाई से कमलेश के सिर व शरीर में काफी चोटे आईं। इसके बाद हमलावर भाग गए। घटना को मौके पर मौजूद गांव के लोगों देखा। वह अपने भाई को बेहोशी की हालत में लेकर थाने सूचना देने पहुंचा। 

पुलिस हरिप्रकाश की ओर से घटना के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर धारा 308, 504 में हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-10 में मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा के तर्को को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात दो सिद्ध होने पर न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त करूणाशंकर, बबलू , छोटू उर्फ आशीष, संजू उर्फ संजय को तीन-तीन वर्ष की कैद और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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