प्रयागराज : मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने के मामले में दाखिल याचिका खारिज

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अमृत विचार, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद से लाउडस्पीकर न हटाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचियों के पास ऐसी याचिका दाखिल करने का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है और अगर वास्तव में ऐसा कोई दबाव बनाया जा रहा है तो मस्जिद प्रबंधन के पास इस संबंध में याचिका दाखिल करने का अधिकार है।

कोर्ट ने एक अन्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि मामले की प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि उसका निस्तारण किस मंच के द्वारा या किस आधार पर किया जाएगा। मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने या ना हटाने का निर्णय मस्जिद समिति द्वारा लिया जाएगा। अतः इस संदर्भ में याचिका दाखिल करने का अधिकार भी मस्जिद समिति का होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्तर पर ऐसी समस्या को उठाना उचित होगा।

उक्त टिप्पणी के साथ मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने गोरखपुर निवासी करम नवी और अन्य की याचिका खारिज कर दी, जिसमें मस्जिद से लाउडस्पीकर न हटवाने के लिए जिला प्रशासन को दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी।

संबंधित समाचार