भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में रीतलाल यादव समेत चार बरी
पटना। बिहार में पटना की एक विशेष सत्र अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के मामले में दानापुर विधायक रीतलाल यादव समेत चार आरोपियों को आज बरी कर दिया। सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष सत्र अदालत के न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने सुनवाई के बाद मामले में आरोपित दानापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रीतलाल यादव, सुनील यादव उर्फ काना, संजय यादव उर्फ बेगा और श्रवन यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 307, 149 और 148 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के आरोपों से बरी किए जाने का निर्णय सुनाया।
मामले की प्राथमिकी मृतक सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी पूर्व विधायक आशा सिन्हा के लिखित आवेदन पर 01 मई 2003 को दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी के आरोपों के अनुसार, सूचक आशा सिन्हा जब अपने वाहन से इलाज के लिए खगौल जा रही थी तो रास्ते में रोककर रीतलाल यादव एवं अन्य लोगों ने गोली मारकर सत्यनारायण सिन्हा की हत्या कर दी थी और उनपर भी जानलेवा हमला किया था। इस मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने रीतलाल यादव समेत चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
इस मामले में दो सत्रवाद दर्ज किए गए थे। सत्रवाद संख्या 246/2006 में सुनील यादव उर्फ काना, रंजन यादव उर्फ बेगा और श्रवण यादव आरोपित थे, जिनके खिलाफ 08 अगस्त 2007 को आरोपों का गठन किया गया था। दूसरी ओर सत्रवाद संख्या 246ए/2006 में विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ सुनवाई हुई जिनके खिलाफ 12 अप्रैल 2012 को आरोपों का गठन किया गया था।
सत्रवाद संख्या 246/2006 में अभियोजन ने कुल 11 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था जबकि सत्रवाद संख्या 246 ए/ 2006 में नौ गवाहों को न्यायालय में गवाही के लिए पेश किया गया था।
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