सुल्तानपुर: अपहरण व दुराचार के दो दोषियों को 10 वर्ष की सजा

सुल्तानपुर: अपहरण व दुराचार के दो दोषियों को 10 वर्ष की सजा

सुल्तानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थानाक्षेत्र बाजार शुकुल के एक गांव से10 साल पूर्व किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायाधीश एकता वर्मा ने दो दोषियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया दालत से है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है ।

बाजार शुकुल थाने के एक गांव की किशोरी का 14 सितंबर 2014 को अपहरण कर लिया गया था। मामले में किशोरी के गांव के ही रामहेत व उसके साले संजय के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोपी संजय बाराबंकी जिले के सुबेहा थाने के कैथी गांव का निवासी है। कोर्ट ने आरोपी संजय को अपहरण व दुष्कर्म करने और आरोपी रामहेत को अपहरण का दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है।

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