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Kannauj: रोडवेज बस में लूट करने पर दोषी को मिली पांच साल की कैद, दो अन्य बदमाशों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
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कन्नौज, अमृत विचार। तमंचे के बल पर रोडवेज बस में लूट की वारदात करने के वाले बदमाश को गैंगस्टर एक्ट में पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में दो अन्य बदमाश कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिस पर विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गुरसहायगंज कोतवाल को तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि 13 जुलाई 2004 को गुरसहायगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मान सिंह यादव ने थाना तालग्राम अंतर्गत ग्राम अदमापुर निवासी बल्लू उर्फ बलुआ पुत्र रामनरेश यादव, विजय पुत्र सदानंद यादव तथा शिवराम उर्फ गल्लू पुत्र रामकिशन यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी विवेचना करते हुए तत्कालीन तालग्राम थानाध्यक्ष कालूराम भारती ने 13 सितंबर 2005 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
इन वारदातों को दिया था अंजाम
केस एक : 17 जून 2004 को शाम आठ बजे बल्लू उर्फ बलुआ, विजय यादव, शिवराम उर्फ गल्लू गुरसहायगंज से रोडवेज बस में सवार हुए और जीटी रोड पर इस्माइलपुर गांव के आगे कंडक्टर नीरज कुमार व बस चालक को तमंचा अड़ा दिया और परिचालक से रुपयों भरा थैला लूटकर भाग गए थे। बाद में पनगवां के जंगल से थैला और रुपये बरामद हुए थे। पुलिस ने इस घटना में तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
केस दो : मार्च 2004 में तालग्राम थाना क्षेत्र के एक गांव में शिवराम उर्फ गल्लू, बल्लू उर्फ बलुआ व विजय यादव रात में ट्यूबवेल पर लगा इंजन खोल रहे थे। पास में ही खेत की रखवाली कर रहे हरनाथ सिंह ने टोका तो बलुआ ने तमंचे से फायर कर दिया, जिस पर हरनाथ के बायें हाथ में गोली लगी और वह वहीं गिर गए। हरनाथ के भाई लाल सिंह ने तीनों बदमाशों के खिलाफ थाना तालग्राम में लूट व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था।