नैनीताल : बनभूलपुरा दंगे के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक से 2.44 करोड़ की वसूली पर रोक

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Published By Bhupesh Kanaujia
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हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नगर निगम के वसूली नोटिस व प्रशासन की कार्यवाही पर लगाई रोक

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगे के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से भेजे गए 2.44 करोड़ की वसूली के नोटिस एवं कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

अब्दुल मलिक ने हाईकोर्ट में नगर निगम के वसूली नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में इस मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुए दंगे में सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए नगर निगम ने 2.44 करोड़ का नोटिस दिया था। नोटिस में तीन दिन में धनराशि जमा नहीं करने पर वसूली की कार्यवाही की चेतावनी दी गई थी।

जब याची ने धनराशि जमा नहीं की तो प्रशासन ने वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी थी। इसी क्रम में बीती 25 अप्रैल को हल्द्वानी तहसीलदार की ओर से आरोपी को वसूली नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि नगर निगम की ओर से जारी किया गया नोटिस गलत है क्योंकि उनपर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए है।

उन पर चल रहे वाद न्यायलयों में लंबित हैं इसलिए उनसे अभी वसूली नहीं की जा सकती है। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक ऐसी प्रक्रिया गलत है। सिर्फ दोष सिद्ध होने के बाद ही रिकवरी की जा सकती है। इसलिए रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाए। इसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने  याचिकाकर्ता से वसूली के आदेश पर रोक लगा दी। अब्दुल मलिक के अधिवक्ता अहरार बेग के अनुसार एकलपीठ ने नगर निगम के नोटिस और वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है।