![सुलतानपुर: मासूम भतीजे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, लगाया अर्थदंड](https://www.amritvichar.com/media/c200x160/2024-06/accused-arrested-1.jpg)
एसओ व तहसीलदार मुसाफिरखाना को कोर्ट ने किया तलब, जानें क्या है मामला
By Jagat Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। किशोरी के साथ गैंगरेप व अन्य आरोपों में हाइकोर्ट से जमानत के बाद जमानतनामा व बंधपत्र सत्यापन में लापरवाही बरतने के कारण न्यायाधीश संतोष कुमार ने थानाध्यक्ष मुसाफिरखाना व तहसीलदार को अदालत ने नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया है ।
अदालत ने थानाक्षेत्र के एक गांव में किशोरी से गैंगरेप व अन्य आरोपो में आरोपी नन्हेलाल की जमानत हाईकोर्ट से होने के बाद जमानतनामे व बंधपत्र सत्यापन के लिए बीती एक मई को मुसाफिरखाना थाना व तहसीलदार को भेजा गया पर॔तु निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट नही भेजने के कारण अदालत ने सख्त रूख अपनाते हुए थानाध्यक्ष मुसाफिरखाना व तहसीलदार को नोटिस जारी कर 28 मई को व्यक्तिगत रूप से तलब कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
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