सुलतानपुर: फिर कोर्ट नहीं पंहुचे सांसद राहुल गांधी, अब 18 जून को होगी सुनवाई, जाने क्या है वजह...

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Published By Deepak Mishra
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घरहां कलां निवासी रामप्रताप ने विचाराधीन केस मे पक्षकार बनाने की मांग कोर्ट से की

सुलतानपुर, अमृत विचार। विधानसभा चुनाव के दौरान बंगलुरु  में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के प्रेसवार्ता के दौरान तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपित कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को विशेष कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। बचाव पक्ष राहुल गांधी की अस्वस्थ होने के कारण मौके व हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र एमपी-एमएलए के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में दिया। 

वहीं इसी मामले में कोतवाली नगर घरहां कलां डिहवा निवासी रामप्रताप पुत्र रामनेवाज ने इसी मामले में पक्षकार बनने का प्रार्थनापत्र कोर्ट में दिया। परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने पक्षकार बनाने का प्रार्थनापत्र रिसीव करते हुए विरोध जताया। पक्षकार बनाने के प्रार्थनापत्र के निस्तारण के लिए विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 18 जून की  तारीख नियत की है। 

कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया गया था। मामले में राहुल गांधी की जमानत कोर्ट से हो चुकी है जिसमें शुक्रवार को उनका बयान विशेष कोर्ट में दर्ज किए जाने के लिए तारीख नियत थी।

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