सुलतानपुर: मासूम भतीजे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, लगाया अर्थदंड
सुलतानपुर, अमृत विचार। अमेठी जिले के थानाक्षेत्र खानापुर मे॔ 10साल पूर्व चार वर्षीय मासूम भतीजे की हत्या करने के दोषी मातादीन को न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी संजय सिंह के मुताबिक खानापुर निवासी पूर्णमासी ने अपनी पुत्री संतोषा की शादी सेधुंआ संसारीपुर निवासी कल्लू पुत्र रामलाल के साथ की थी। उसकी पुत्री के दो लड़के युवराज उम्र पांच साल व ऋषि राज उम्र लगभग चार साल थी। जेठ मातादीन उसी लड़की संतोषा को काफी प्रताड़ित करता था जिसके कारण उसकी लड़की मायके आ गयी थी। जेठ लगातार ससुराल चलने का दबाव बनाता था परंतु प्रताड़ना की डर से वह ससुराल नही जा रही थी।
आरोपी जेठ मातादीन पुत्र रामलाल 16 सितंबर 2014 को रात्रि साढ़े ग्यारह बजे आकर मां के साथ सो रहे चार वर्षीय मासूम ऋषिराज को जबरन उठाकर बगल बने कुंए में फेंककर हत्या कर दी तथा पुत्री के साथ गाली-गलौज कर मारपीट कर भाग गया था । तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत भेजा। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से पेश 10 गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने मासूम के हत्यारे मातादीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
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