बदायूं: छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के दोषी को तीन साल की सजा
बदायूं, अमृत विचार। छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के पांच साल पुराने मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने तीन साल का कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली बिसौली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 6 जून 2019 को तहरीर देकर बताया था कि वह पौने चार बजे गांव निवासी इंद्रजीत के ट्यूबवैल से पानी भर रही थीं। जहां ओमकार यादव पुत्र रामस्वरूप मिलो और गलत नीयत से उसे दबोच लिया। महिला कुंडी में गिर गई। आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला चिल्लाई तो आसपास खेतों पर काम कर रहे ग्रामीण पहुंचे और महिला को बचाया।
आरोपी ने धमकी दी कि अगर किसी से शिकायत की या रिपोर्ट दर्ज कराई तो जान से मार देगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना करके साक्ष्य जुटाए। ओमकार यादव के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। बुधवार को न्यायाधीश ने उपरोक्त पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह, ऐश्वयरा राजपुत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई।
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