रुद्रपुर के दो मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति

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Published By Bhupesh Kanaujia
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रुद्रपुर, अमृत विचार। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कुमाऊं मंडल के औषधि अनुज्ञापन अधिकारी व ड्रग इंस्पेक्टर ने शहर के कई मेडिकल स्टोरों और जिला अस्पताल के पास सीएमएसटी स्टोरों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने विभिन्न दवाओं के 19 नमूने लिए।

बाजार में दो मेडिकल स्टोर में दवाओं के स्टाक रजिस्टर में क्रय-विक्रय में अनियमितता, फार्मासिस्ट नहीं मिलने पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई है। वहीं टीम की इस कार्रवाई से दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया तो वहीं कई संचालक दुकानों के शटर गिराकर भाग खड़े हुए।

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह के निर्देश पर कुमाऊं के औषधि अनुज्ञापन अधिकारी हेमंत सिंह नेगी और ड्रग इंस्पेक्टर नीरज कुमार शुक्रवार की सुबह 11 बजे सीएमएसडी स्टोर पहुंचे। यहां उन्होंने डायबिटीज, हृदय रोगों, बीपी, एंटीबायटिक दवाओं व कफ सिरप के 10 नमूने भरे। यहां स्टोर इंचार्ज डीके जोशी ने स्टाक रजिस्टर सहित अन्य अभिलेख दिखाए। इसके बाद वे मुख्य बाजार दवा मार्केट पहुंचे। यहां उन्होंने मेसर्स रुद्रपुर ड्रग हाउस से तीन दवाओं के नमूने, मेसर्स दीप्ति हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से पांच दवाओं के नमूने, बाबा ठाकर मेडिकोस से एक दवा का नमूना भरकर कार्रवाई की।

इस दौरान टीम को कालरा मेडिकल स्टोर, बाबा ठाकर मेडिकल स्टोर में कई अनियमितताएं मिलीं। टीम को यहां पर स्टाक में मानक पूरे नहीं मिले। इतना ही नहीं मौके पर फार्मासिस्ट भी नहीं मिला। वहीं क्रय-विक्रय रजिस्टर प्रतिदिन के हिसाब से अपडेट नहीं होने पर इन सभी मेडिकल स्टोर में क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए गए।

कार्रवाई के बाद कुमाऊं मंडल औषधि अनुज्ञापन अधिकारी नेगी ने बताया कि रुद्रपुर ड्रग हाउस, दीप्ती हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में औषधि बिल नहीं दिखाने पर तीन दिन के अंदर बिल दिखाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कालरा मेडिकल स्टोर, बाबा ठाकर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए जाने की संस्तुति की गई।

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