NEET: छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, परीक्षा रद्द करने से इनकार... NTA से मांगा जवाब

Amrit Vichar Network
Published By Vikas Babu
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-स्नातक' (नीट-यूजी) 2024 को फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा। 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायामूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने हालांकि सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएसस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नीट-यूजी 2024, पांच मई को आयोजित की गयी थी और इसके नतीजे चार जून को घोषित किये गये। 

एनटीए देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी आयोजित करती है। शीर्ष अदालत ने शिवांगी मिश्रा और अन्य द्वारा दाखिल याचिका को लंबित याचिका के साथ संलग्न कर एनटीए को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में आरोप लगाया गया कि नीट-यूजी 2024 में गड़बड़ी की गई और प्रश्नपत्र लीक होने के कई मामले आए हैं।

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