कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया सर्कुलर...अब नहीं जाना होगा थाने, घर बैठे कराएं FIR

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
On

प्रथम चरण में वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों को मिलेगी सुविधा

कानपुर, अमृत विचार। शासन के निर्देश पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें प्रथम चरण में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उनको अब थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन ने इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अभी बीट पुलिस ऑफिसर और डॉयल 112 के पुलिस कर्मियों को सौंपी है, वही जांच कर एफआईआर दर्ज करेंगे।

कमिश्नरेट के अफसरों के अनुसार अभी प्रथम चरण में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांजनों को सुविधा मिलेगी इसके बाद धीरे-धीरे सभी लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। ये प्रक्रिया 7 जून से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी के कारण रुक गई थी। अब दो चार दिन में शुरू कर दी जाएगी।  

घटनास्थल पर जांच कर दे दी जाएगी एफआईआर 

कमिश्नरेट के किसी भी थानाक्षेत्र में कोई भी घटना होने के बाद सूचना पर सबसे पहले घटनास्थल पर बीट पुलिस अधिकारी या फिर डायल 112 के सिपाही पहुंचेंगे। वह मौके पर पहुंचकर वहां की स्थिति को संबंधित अधिकारी को जानकारी देंगे। अगर घटना में कोई घायल है तो एंबुलेंस से उसे अस्पताल भेजा जाएगा।

इसके बाद बीपीओ या फिर डायल 112 के पुलिसकर्मी दोनों पक्षों और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी लेंगे। मौके पर बयान दर्ज होने के बाद पक्षों से दी गई तहरीर को थाना प्रभारी को भेजेंगे। जहां से उनके मोबाइल पर ऑनलाइन फार्मेट मिल जाएगा। इस ऑनलाइन फार्मेट में थाने से ही धाराएं लिखकर आएंगी। कुछ ही मिनटों में ही पीड़ित को एफआईआर उनके मोबाइल पर दे दी जाएगी। 

मॉनीटरिंग होगी, विवेचक बयान दर्ज करेगा

घटना की एफआईआर दर्ज होने के बाद इसकी मॉनीटरिंग भी की जाएगी। बयान देने के लिए वरिष्ठ नागरिक पक्ष और दिव्यांग पक्ष के लोगों को थाने चौकी या विवेचक के पास नहीं जाना पड़ेगा। विवेचक उनसे फोन पर बात कर उनके बताए समयानुसार ही बयान दर्ज करने आएगा। शुरुआत में लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, गालीगलौज, लाठी-डंडे से मारपीट, गुमशुदगी, वाहन चोरी समेत दो दर्जन से ज्यादा धाराएं इस फार्मेंट में फीड की गई हैं।

अधिकारियों के अनुसार बड़े अपराध जैसे- हत्या, डकैती, दुष्कर्म, हत्या का प्रयास, लूट, टप्पेबाजी और फ्रॉड अभी इस सिस्टम में शामिल नहीं किए गए हैं। बताया कि इन बड़े अपराधों की एफआईआर दर्ज होने पर थाने जाना पड़ेगा।

शासन की मंशा के अनुरूप चला तो पुलिस को मिलेगी मदद

शासन के निर्देश पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ये व्यवस्था शुरू की है। बताया कि यदि ये मामला सफल रहा तो पुलिस का चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट में काफी समय बच जाएगा। दरअसल घटनास्थल पर पहले पहुंचने वाले बीपीओ या पीआरवी कर्मियों की जानकारी में घटना की असलियत की जानकारी होगी। 

शासन के निर्देश पर घर बैठे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये जिम्मेदारी बीपीओ और डायल 112 के पुलिसकर्मियों को सौंपी गई है। जल्द इसका लाभ सभी को मिलने लगेगा।- अखिल कुमार, पुलिस कमिश्नर

ये भी पढ़ें- Kanpur: स्वीमिंग पूल या वॉटर पार्क में नहाने से कान में संक्रमण...हैलट में दर्जनों की संख्या में आ रहे मरीज, इन बातों का रखें ध्यान

संबंधित समाचार