बरेली: आपने भी नहीं कराया भवनों का नक्शा पास तो हो जाएं सतर्क, जांच के लिए BDA ने बनाई टीम

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Published By Vikas Babu
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बरेली, अमृत विचार: मास्टर प्लान लागू होने के बाद कई जगह भू उपयोग बदला गया है। 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर खड़े भवनों का नक्शा पास कराए बगैर ही कमर्शियल गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। बीडीए ने इसकी जांच को टीमें गठित कर दी हैं, जल्द इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। अगर बिना नक्शे का कोई भवन मिला तो कार्रवाई की जाएगी।

मास्टर प्लान में 18 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे आवासीय जमीन पर दो मंजिल तक कमर्शियल उपयोग की छूट दी गई है। शहर में रामपुर बाग, एकता नगर, सिविल लाइंस क्षेत्र में 18 मीटर चौड़ी सड़कें हैं। प्राधिकरण के क्षेत्र वाली की इन जगहों पर बैगर नक्शा पास कराए कामर्शियल गतिविधियां चल रही हैं, जो अब बदले भू उपयोग के बाद अवैध हैं।

रामपुर बाग में विकास भवन की तरफ वाली रोड कमर्शियल उपयोग हो सकती है, लेकिन उसके सामने वाला हिस्सा आवासीय पास है। यहां कमर्शियल उपयोग पूरी तरह अवैध है। प्रभा सिनेमा के सामने की रोड रामपुर बाग में आवासीय पास है। एकता नगर सड़क भी 18 मीटर चौड़ी है। यहां भी कई आवासों पर कामर्शियल उपयोग किया जा रहा है। यहां आवासीय क्षेत्र में शापिंग मॉल , चाट बाजार, चाय-काॅफी की हाई क्लास दुकानें, नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं।

जल्द नक्शा पास करा लें
बीडीए वीसी मानिकनंदन ए ने बताया कि बरेली- शाहजहांपुर रोड, पीलीभीत बाईपास मार्ग, स्टेडियम रोड, रामपुर रोड, बदायूं रोड, मिनी बाईपास रोड आदि पर निर्मित विभिन्न शोरूम, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, वाहन शोरूम, होटल, बरात घर संचालकों को महायोजना-2031 के अनुरूप अपने-अपने निर्माण का मानचित्र स्वीकृत और शमन कराना होगा। अन्यथा नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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