अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के यहां की एक विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई होने तक रिहाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, “ जब तक हम इस पर सुनवाई नहीं कर लेते तब तक यह आदेश (जमानत पर जेल से रिहाई का) प्रभावी नहीं होगा।' राऊज एवेन्यू स्थित ईडी और सीबीआई की अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदू ने केजरीवाल को गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी।

देर शाम आए इस आदेश के खिलाफ ईडी ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई। पीठ के समक्ष ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने आरोपी मुख्यमंत्री की रिहाई पर रोक लगाने और तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए दावा किया कि ईडी को संबंधित निचली अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

उच्च न्यायालय के समक्ष राजू ने कहा, “ मैं तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा हूं। कल (गुरुवार) रात 8 बजे आदेश सुनाया गया। आदेश बेवसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हमें (केजरीवाल की) जमानत का विरोध करने का स्पष्ट अवसर नहीं दिया गया।”

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की इन दलीलों के बाद दो सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को विशेष अदालत से दी गई जमानत के बाद जेल से रिहाई के आदेश पर रोक लगा दी। केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए उसे किसी भी तरह की रियायत देने का विरोध किया।

विशेष अदालत ने केजरीवाल और केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें दो दिनों तक सुनने के बाद गुरुवार देर शाम जमानत संबंधी अपना आदेश पारित किया था। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

आदेश पारित होने के बाद ईडी ने जमानत को चुनौती देने की दलील देते हुए अदालत से अनुरोध किया था कि जमानत बांड पर हस्ताक्षर को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है, लेकिन विशेष न्यायाधीश ने ईडी की इस गुहार को ठुकराते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

अदालत ने कहा था कि जमानत बांड शुक्रवार को ड्यूटी जज के सक्ष पेश किया जाना है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। जमानत बांड संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज उनके जेल से बाहर निकलने की संभावना थी।

ये भी पढे़ं- ED ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

 

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