नैनीताल: विधायक शर्मा को वाई प्लस सुरक्षा देने में दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई

Amrit Vichar Network
Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने खानपुर विधायक उमेश शर्मा को वाई प्लस सुरक्षा देने और राज्य सरकार के द्वारा अन्य को गलत तरीके से सुरक्षा मुहैया कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। 

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी भगत सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि विधायकों की सुरक्षा के नाम पर उन्हें एक पुलिस कर्मी दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी विधायक को खतरा है तो उन्हें एक अतिरिक्त कर्मी दिया जाता है। किसी विधायक को सुरक्षा कवर देने से पहले एलआईयू की रिपोर्ट संबंधित विभाग को दी जाती है।

याची ने विधायक उमेश शर्मा का हवाला देते हुए कहा है कि उन्हें सुरक्षा देते वक्त अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन किए बिना सिर्फ प्रार्थना पत्र के आधार पर वाई प्लस सुरक्षा प्रदान की गई। यही नहीं उनके पास अपनी पर्सनल एस्कॉर्ट भी है। याची का यह भी कहना है कि स्थानीय खुफिया इकाई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है इसलिए उनकी वाई प्लस सुरक्षा हटाई जाए। ऐसे ही कितने लोगों की सुरक्षा में पुलिस लगी है जबकि उनको किसी से कोई खतरा नहीं है। पुलिस का दुरुपयोग है जबकि  अपराध नियंत्रण के लिए फोर्स का प्रयोग होना चाहिए।