Kanpur News: कूड़े से खाद न बनाने पर लैंडमार्क समेत 89 को नोटिस, नगर निगम ने चेतावनी भी दी, कंपोस्टिंग होगी अनिवार्य

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शहर में पहली बार कंपोस्टिंग न करने पर की गई कार्रवाई

कानपुर, अमृत विचार। शहर में पहली बार कूड़े से खाद न बनाने (कंपोस्टिंग) पर नगर निगम ने होटल लैंडमार्क समेत 89 को नोटिस भेजा है। कंपोस्टिंग न करने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी करने को चेताया गया है। इससे पहले शहर में जहां से कूड़ा ज्यादा निकलता है उनको कंपोस्टिंग करना अनिवार्य था। 

निर्देश के बाद प्रतिष्ठानों और बड़े अपार्टमेंट में यह कार्य किया गया लेकिन बाद में बंद कर दिया गया। जिस पर इस तरह की पहली कार्रवाई शहर में की गई है। अधिकारियों के माने तो अब लगातार इसकी मॉनीटरिंग की जायेगी।

नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अमित सिंह ने बताया कि शहर के बड़े वेस्ट जेनरेटर को खुद से कंपोस्टिंग करने या नगर निगम द्वारा तैनात एजेंसी से कंपोस्टिंग करानी थी। लेकिन, होटल, रेस्टोरेंट और शहर के बड़े अपार्टमेंट ने कुछ समय तक किया, लेकिन अब बंद कर दिया गया। 

जिनको नोटिस भेजा गया है उनमें लैंडमार्क, रिजेंटा, प्रिस्टीन जैसे बड़े होटल शामिल हैं। इसके अलावा श्याम कृपा, रतन आर्बिट, एमरॉल्ड समेत कई सोसाइटियों को भी नोटिस भेजा गया है। जहां से बड़ी मात्रा में गीला कूड़ा जेनरेट होता है, वहां उन्हें कंपोस्टिंग खुद करनी है। उन्होंने बताया कि ऐसा न करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जायेगा। 

कम्पोस्ट क्यों जरूरी

कम्पोस्ट खाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। इसके उपयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार पर्यावरण पर दूषित प्रभाव नही पड़ता है तथा लाभदायक बैक्टीरिया ,कीट आदि सुरक्षित रहते हैं। जिससे फसल की गुणवत्ता में सुधार करता है। अधिकारियों ने बताया कि कम्पोस्ट एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनःचक्रण से प्राप्त की जाती है। 

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