प्रयागराज : सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयाग में प्रस्तावित कुंभ मेले के लिए सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे सड़क किनारे के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाते हुए विपक्षियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को वीडियो कान्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने आनंद मालवीय व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। याचिका पर अगली सुनवाई आगामी 20 अगस्त को सुनिश्चित की गई है। पिछली सुनवाई में विपक्षी ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जितने पेड़ काटे जाएंगे, उससे 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। याची के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि सड़क किनारे खड़े पेड़ रिहायशी लोगों की लाइफ लाइन है। स्मार्ट सिटी परियोजना में सरकार पेड़ों की कटाई कर रही है, लेकिन नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। मुख्य रूप से प्रयागराज के सीवाई चिंतामणि रोड एवं गोविंदपुर में भारी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं।
कोर्ट द्वारा पारित पूर्व आदेश के अनुपालन पर एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमेटी मनमानी कर रही है। इसकी संस्तुति पर जिलाधिकारी प्रयागराज ने 1341 पेड़ काटे जाने की अनुमति दी है, जिसमें से सी वाई चिंतामणि रोड पर 148 पर इसकी जद में आ रहे हैं। विपक्षी ने कहा था कि शांतिपुरम कुंभ मेला रोड से बेला कछार क्षेत्र में 700 पेड़ लगाए जाएंगे। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सी वाई चिंतामणि रोड पर 148 के बजाय अब केवल 78 पेड़ ही काटे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ याची के अधिवक्ता ने कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि 30 मई के आदेश से कोर्ट ने विपक्षी को निर्देश जारी किए थे, लेकिन उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया।
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