Unnao: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास; 19 साल पहले युवक की गोली मारकर की थी हत्या

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
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उन्नाव, अमृत विचार। सदर कोतवाली क्षेत्र के कुबेर खेड़ा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या हुई थी। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड के भी निर्देश दिये हैं।

बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के कुबेरखेड़ा गांव निवासी देशराज पुत्र छत्रपाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि गांव के कालिका पासी पुत्र शिवपाल व कोतवाली क्षेत्र के ही पतारी गांव निवासी छुन्नू सिंह पुत्र ओमपाल ने 21 जनवरी-2015 को उसके भाई हंसराज की गोली मारकर हत्या की थी। 

पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या व आर्म्स एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तत्कालीन सीओ त्रिभुवन सिंह ने साक्ष्य एकत्र कर 23 फरवरी-2005 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। तभी से मुकदमा एससीएसटी एक्ट की विशेष कोर्ट में विचाराधीन था। 

मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा की दलील व साक्ष्य के आधार पर एडीजे ने दोनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के निर्देश दिये। इसके साथ ही कोर्ट ने कालिका पर  25 हजार व छुन्नू पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

किशोरी से छेड़छाड़ पर युवक को चार साल कैद 

सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 25 अगस्त-2014 को उसकी 16 वर्षीय बेटी खेत जा रही थी। तभी शेखपुर नरी गांव के मजरा खुमान खेड़ा निवासी अर्जुन ने उससे छेड़छाड़ की। शोर सुन ग्रामीणों को आता देख आरोपी बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। 

पीड़ित के अनुसार पुलिस ने उसकी तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इस पर उसने तत्कालीन एसपी को शिकायती पत्र दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर छेड़छाड़ व  जान से मारने की धमकी देने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। आईओ बहादुर सिंह ने आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य  एकत्र कर 27 जून-2015 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। 

मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान एडीजे शैलेंद्र यादव ने शासकीय अधिवक्ता राजीव अवस्थी की दलील व साक्ष्य के आधार पर अर्जुन को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। जिसकी आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

गैंगस्टर को चार साल की सजा 

सोहरामऊ पुलिस ने गैंग बनाकर अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में 23 मार्च-2005 को जैतीपुर गांव निवासी सुनील पुत्र सुखलाल पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। एसओ राजा सिंह  जांच कर तीन सितंबर-2005 को चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे जयवीर नागर ने शासकीय अधिवक्ता हरीश अवस्थी, विश्वास त्रिपाठी व अलंकार द्विवेदी की दलील व साक्ष्य के आधार पर सुनील को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है।

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