Unnao News: हत्या के प्रयास में दोषी पति को 10 साल की सजा...कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
हत्या के प्रयास में दोषी पति को 10 साल की सजा
उन्नाव, अमृत विचार। पत्नी पर जानलेवा हमला कर गंभीर घायल करने के आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया। सजा पर हुई सुनवाई के बाद एडीजे-1 की कोर्ट में पति को उसके कृत्य के लिए 10 साल की सजा सुनाई है।
अचलगंज थानाक्षेत्र के कोरारी कला गांव निवासी जयदेवी पत्नी वीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी नातिन की शादी हमीरपुर के कंजैर गांव निवासी शंकर सिंह पुत्र नत्थू से हुई थी। शादी के बाद से दोनों उसी के घर में रहते थे। 21 अप्रैल-2017 को शिखा का किसी बात को लेकर पति से विवाद हो गया था।
इस पर उसने शिखा पर डंडे व धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था। जिला अस्पताल से उसे डॉक्टरों ने गंभीर हालत में कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर किया था। जहां उसका कई माह तक इलाज चला था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सात जून-2017 को शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
आईओ भगवान सिंह ने जांच कर आरोपी के विरुद्ध 26 जून-2017 को चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसमें एडीजे-1 असलम सिद्दीकी ने शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा की दलील व साक्ष्य के आधार पर शंकर को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कैद के साथ 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
