बलरामपुर: नाबालिग को अगवा करने वाले को 7 वर्ष की कैद, 13 हज़ार रुपए का अर्थदण्ड

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बलरामपुर, अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने नाबालिग को अगवा करने वाले को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 13 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है। थाना पचपेड़वा में एक व्यक्ति ने 19 जून 2016 को मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग लड़की को गांव के ही इरफान भगा ले गए और दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरु की। जांच और पीड़िता के बयान के आधार पर इरफान के खिलाफ़ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

सत्र परिक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ल ने 6 गवाहों को न्यायालय में पेश किया और अधिकतम सज़ा देने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने इरफान को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया। इरफान को नाबालिग को अगवा करने का दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की कैद और 13 हज़ार रुपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।

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