पीलीभीत: पिछड़ी जाति के व्यक्ति का बना दिया अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र...कानूनगो और लेखपाल पर FIR दर्ज
पीलीभीत (विधि संवाददाता), अमृत विचार। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा गुप्ता ने कलीनगर तहसील के कानूनगो विजेन्द्र राना और लेखपाल प्रदीप यादव व दो अन्य माधोटांडा क्षेत्र के ग्राम बूंदीभूड़ निवासी प्रमोद कुमार पुत्र श्रीनिवास, रामकेवल पुत्र दर्शन के विरूद्व एफआईआर के आदेश दिए हैं। आरोप है कि पिछड़ी जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के बाद एसओ माधोटांडा को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
थाना माधोटांडा के गांव बूंदीभूड़ के शिव कुमार पुत्र अयोध्या प्रसाद ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा गुप्ता की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें बताया था कि उसकी गांव में कृषि भूमि है। गांव के प्रमोद कुमार और रामकेवल उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। इसी रंजिश को लेकर इन लोगों की ओर से एक झूठा प्रार्थना पत्र थाना माधोटांडा में प्रमोद कुमार ने रामकेवल को अनुसूचित जाति का व्यक्ति बताते हुए दे दिया था।
जबकि रामकेवल पिछड़ी जाति का है। आरोप लगाया कि रामकेवल ने लेखपाल प्रदीप यादव, कानूनगो विजेन्द्र राना और तहसीलदार से सांठ-गांठ करके रामकेवल के नाम से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करा लिया, जबकि कलीनगर तहसील के लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार रामकेवल अच्छी तरह से जानते थे कि वह लुनिया चौहान जाति का व्यक्ति है, जो पिछड़ी जाति में आती है।
प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया कि 28 अगस्त 2023 को वह लेखपाल के बुलाने पर तहसील कलीनगर गए तब लेखपाल और कानूनगो ने प्रार्थी को प्रार्थना पत्र वापस लेने के लिये धमकाया और हत्या कराने की धमकी दी थी। 10 दिसंबर 2023 को लेखपाल और कानूनगो ने गाली गलौज कर मारपीट की।
थाना माधोटांडा और फिर एसपी से शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा गुप्ता ने प्रार्थना पत्र की सुनवाई के बाद मामले को संज्ञेय अपराध पाते हुए एसओ माधोटांडा को मामले की रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना के बाद आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।