नैनीताल: हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मामले में हरिद्वार विकास प्राधिकरण से मांगा जवाब

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम की ओर से गुरुकुल कांगड़ी के समीप सड़क पर अतिक्रमण कर दो सौ दुकानें बनाकर किराए पर दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण से 16 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई भी इसी तिथि को होगी। 

सोमवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के क्रम में अभी तक हरिद्वार विकास प्राधिकरण का जवाब नहीं आया है। इस पर कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण से 16 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी रोहिताश शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि गुरुकुल कांगड़ी के पास अवधूत मंडल आश्रम ने सड़क की साढ़े तीन मीटर रोड की भूमि पर अतिक्रमण करके करीब दो सौ दुकानों का निर्माण करके किराए पर दे रखी हैं। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2012 में रिपोर्ट जारी कर कहा था कि रोड की चौड़ाई साढ़े सात मीटर होनी चाहिए थी जो साढ़े तीन मीटर कम पाई गई।

जब इसकी रिपोर्ट याचिकाकर्ता ने आरटीआई से मांगी तो उक्त फाइल प्राधिकरण के कार्यालय से गायब थी। शिकायत करने पर जनवरी 2024 में मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। परन्तु अभी तक पुलिस ने इसकी जांच तक पूरी नहीं की। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि जिन लोगों ने फाइल गायब कराई उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए और दर्ज मुकदमे की जांच शीघ्र कराई जाए।

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