नैनीताल: नाबालिग को दादा के साथ कोर्ट में पेश करे उत्तरकाशी पुलिस

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की नाबालिग साढ़े आठ वर्ष की लड़की शिवानिया नौटियाल को दादा और दादी की अवैध हिरासत से मुक्त कराने के मामले में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने एसएचओ उत्तरकाशी को निर्देश दिए हैं कि नाबालिक लड़की को उसके दादा और दादी की अवैध हिरासत से मुक्त कराकर नाबालिक को दादा के साथ 24 अक्टूबर को साढ़े दस बजे हाईकोर्ट में पेश किया जाए।

उत्तरकाशी के एसपी को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्वित कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई भी इसी तिथि को होगी। मामले के अनुसार उत्तरकाशी निवासी ज्योति ने याचिका दायर कर कहा है कि उसका पति ड्रग्स और शराब का आदी है। नाबालिग बेटी की देखभाल करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। लड़की के जन्म के समय, उसके दादा और दादी ने  बेटी होने पर असंतोष व्यक्त किया था और वे इसके लिए याचिकाकर्ता को लगातार मानसिक रूप से परेशान करते रहे।

अब उन्होंने उसकी साढ़े आठ वर्ष की नाबालिग लडक़ी को अवैध रूप से अपनी हिरासत में रखा है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि उसकी नाबालिक लडक़ी को उनकी हिरासत से मुक्त कराने के लिए एसएसपी उत्तरकाशी व एसएचओ उत्तरकाशी को निर्देश दिए जाएं।

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