Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, याचिका निरस्त

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Gyanvapi Case : उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष के एक वकील ने यह जानकारी दी।

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले मदन मोहन यादव ने कहा कि दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) जुगल किशोर शंभू ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी। जिला अदालत के 21 जुलाई, 2023 के आदेश के बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यह निर्धारित करने के लिए यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे के ऊपर किया गया था।

एएसआई ने 18 दिसंबर 2023 को एक सीलबंद लिफाफे में जिला अदालत को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी। हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए जाने के बाद अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था कि क्या 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों के ऊपर किया गया था।

ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि अदालत ने एएसआई द्वारा पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र के संरक्षण के अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए हमारे आवेदन को खारिज कर दिया है। हम इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे। समय सीमा के भीतर, 30 दिनों के भीतर।

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